PDS के राशन की अवैध खरीदी-बिक्री पर शुरू हो गई कार्रवाई, खाद्य विभाग ने व्यापारियों के यहां मारा छापा, लाखों का चावल जब्त
PDS के राशन की अवैध खरीदी-बिक्री पर शुरू हो गई कार्रवाई, खाद्य विभाग ने व्यापारियों के यहां मारा छापा, लाखों का चावल जब्त

सूरजपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली याने PDS के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन की अवैध तरीके से की जाने वाली खरीद-बिक्री के खिलाफ हाल ही में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। सूरजपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीद बिक्री की जांच की। इस दौरान एक व्यापारी के यहां बिना दस्तावेज के लाखों का चावल मिला, जिसे जब्त कर लिया गया।

इन प्रतिष्ठानों में मारे गए छापे

खाद्य विभाग की टीम ने सूरजपुर में मैसर्स रामानुग्रह उपाध्याय बाजार गली, रोहित ट्रेडिंग कंपनी, मे. खेमराज, मेसर्स रमेश ट्रेडर्स मनेंद्रगढ़ रोड, सूरजपुर और सौम्य ट्रेडर्स बाजार गली सूरजपुर में दबिश दिया।
इस दौरान सौम्य ट्रेडर्स में चावल की खरीदी करते पाया गया और गोदाम में 22.83 क्विंटल चावल भंडारित होना पाया गया। प्रोपराइटर हंसराज डागा के द्वारा उक्त चावल को ग्रामीणों से खरीदना बताया गया। मौके पर बी वन पंजी भी जांचकर्ता को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद टीम ने चावल के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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सरकार ने ये बनाये हैं नियम

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर की ओर से असाधारण राजपत्र क्र. 627 के माध्यम से संशोधन किया गया है कि “सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राही/कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका विक्रय संबंधित राशनकार्डधारकों/संस्थाओं के द्वारा अन्य व्यक्ति/संस्थाओं को नहीं किया जायेगा।”
ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है।

विभाग की आम लोगों से अपील

खाद्य अधिकारी विजय किरण ने यह भी बताया कि राशनकार्डधारियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त राशन सामग्री का व्यपवर्तन अथवा खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । इसलिए राशनकार्डधारी अपने राशन का उपयोग स्वयं के लिए करें इसकी बिक्री बाजार में ना करें। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही है।

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देखें EC एक्ट में संशोधन की प्रति :

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