ट्रैफिक रूल तोड़ा तो देना होगा दोगुना जुर्माना, सरकार ने जारी किया सर्कुलर
ट्रैफिक रूल तोड़ा तो देना होगा दोगुना जुर्माना, सरकार ने जारी किया सर्कुलर

रायपुर। ट्रैफिक रूल तोडना अब वाहन चालकों को और महंगा पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया हैऔर इसका पालन करते हुए पुलिस महकमे ने मोटरयान अधिनियम की अर्थदंड राशि को बढ़ा दिया है।

बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम और लापरवाह ट्रक, कार और मोटर साइकिल चालकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से समन शुल्क को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में यातायात विभाग के DSP सतीश ठाकुर ने बताया कि सरकार ने सड़क सडक़ हादसों में कमी लाने और ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए बेहतर यातायात बनाने के उद्देश्य से शुल्क में बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि नियमों का पालन करें, क्योंकि नियम तोड़ने के चलते ही हादसे होते हैं।

इस तरह बढ़ाये गए हैं सामान शुल्क

सरकार ने नए सर्कुलर में अलग-अलग समन शुल्क बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जिसमें वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर एक हजार के बजाय दो हजार रुपए शुल्क, तीन सवारी पर 300रु, तेज गति से वाहन चालन पर एक हजार रु, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दो हजार रु, प्रदूषण/शोर करने वाले वाहन पर 300, बिना रजिस्ट्रेशन पर एक हजार रु, बिना परमिट पर 5 हजार रु, बिना सीट बेल्ट 500रु, बिना हेलमेट पर 500रु, बिना बीमा 2 हजार रु, बिना लाईसेंस एक हजार रु, ओव्हर लोड पर 10 हजार रु प्रति टन, माल वाहन में ऊंचा, लंबा लोड 20 हजार, यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना 100 रु प्रति व्यक्ति, पुलिस अधिकारी के आदेश की अवहेलना पर 500 तथा वाहन का भार कराने से इन्कार पर 20 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला जाएगा।

देखें सरकार द्वारा जारी सर्कुलर :

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