टीआरपी डेस्क। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिख यात्रियों को विमान यात्रा पर बड़ी राहत दी है। अब सिख यात्री कृपाण के साथ सफर कर सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि सिख यात्रियों को यह परमिशन केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाले भारतीय विमानों में यात्रा करने के लिए मिली है।
मंत्रालय ने एक संशोधित आदेश में अपने पुराने आदेश में लिखे हुए उस हिस्से को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने भी सिखों को मिली इस राहत पर ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, ‘सिख यात्रियों और कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हवाई सफर में कृपाण ले जाने की पाबंदी हटा दी है। सिख कर्मी और यात्री अब कृपाण को भारतीय एयरपोर्ट पर ले जा सकते हैं।’ उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया।
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