TRP डेस्क : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है। बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप हैं। जिस को ध्यान में रखते हुए पीठ ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को नकारते हुए जांच सीबीआई के हवाले कर दी है।

गुरुवार को इस मामले में पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी थी कि किसी भी जांच के लिए राज्य स्तर से सहमति आवश्यक है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने भी दलील दी कि महाराष्ट्र की सरकार भी सीबीआई जांच नहीं चाहती।

1 सप्ताह के भीतर दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद सीबीआई जांच के आदेश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर पांचो F.I.R. सहित केस से संबंधित सभी दस्तावेज और एविडेंस सीबीआई के हवाले करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आगे इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उसे स्वतः ही सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह परम बीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं कर रहा है।

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