नेशनल डेस्क। युवा दिव्यांग बेरोजगारों के हिट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC) परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी आईपीएस (IPS) भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा (Railway Protection Force) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (Delhi, Andaman and Nicobar Islands Police Service, DANIPS) में नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एक अन्तरिम आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों को UPSC, RPF और DANIPS में आवेदन करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और दिल्ली, दमन और दियू, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पुलिस सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है। कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है। आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।
जस्टिस एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स द्वारा दायर एक रिट याचिका में ये अंतरिम आदेश पारित किया है। जिसमें ऐसे लोगों को इन सेवाओं से से बाहर करने को चुनौती दी गई थी।
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