शिक्षा विभाग का नया फरमान - 15 अप्रैल के बाद बच्चों का स्कूल जाना जरुरी नहीं, मगर शिक्षकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
शिक्षा विभाग का नया फरमान - 15 अप्रैल के बाद बच्चों का स्कूल जाना जरुरी नहीं, मगर शिक्षकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए 15 अप्रैल के बाद पहली से आठवीं तक के बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति जरूर अनिवार्य की गई है।

कोरोना काल में पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए ही 15 मई तक स्कूल लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, मगर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, संभवतः उसे देखते हुए शासन ने नया आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा सत्र को 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में 1 से 15 मई तक अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का भी आदेश दिया गया है। अब नए आदेश के तहत 15 अप्रैल के बाद पालक चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, बच्चों का स्कूल आना जरुरी नहीं है। मगर इस अवधि में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शासन ने यह आदेश कक्षा पहली से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जारी किया है।

देखें आदेश :

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