​​बिलासपुर/जांजगीर-चांपा। तहसीलदार की मनमानी के चलते जांजगीर-चांपा जिले के पुटीडीह उपार्जन केंद्र में पंजीयन से वंचित रहने वाले दो किसानों का धान 64 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन द्वारा खरीदा गया।

जानकारी के अनुसार दोनों किसानों का आरोप लगाया था कि तहसीलदार की मनमानी के चलते उनका पुटीडीह उपार्जन केंद्र में पंजीयन नहीं हो सका था। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जानें पूरा मामला

भेड़ीकोना गांव के किसान गौरीशंकर पटेल और हरिशंकर पटेल की संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने तहसीलदार डभरा को धान खरीदी के लिए पंजीयन का आवेदन दिया था। इसके बाद भी उनका पंजीयन नहीं हुआ और वे धान नहीं बेच सके। इस पर दोनों किसानों ने अधिवक्ता तेजस पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर 27 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस काम को दो महीने में पूरा कराया जाए।

अवमानना नोटिस के भी अफसरों ने नहीं की खरीदी

कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा पर कार्यवाही नहीं हुई। इस पर दोनों किसानों ने जांजगीर-चांपा कलेक्टर और डभरा तहसीलदार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने फिर याचिका लगाई। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव से लेकर अन्य अफसरों को निर्देश जारी किए। इसके बाद 11 अप्रैल को पोर्टल खोला गया और धान खरीदी की गई।

भेड़ीकोना गांव के किसान गौरीशंकर पटेल और हरिशंकर पटेल की संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। दोनों किसानों ने तहसीलदार डभरा को आवेदन कर धान खरीदी के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन किसी खामी की वजह से उनका पंजीयन नहीं हो सका। इसके चलते दोनों किसान धान बेचने से वंचित हो गए। इसके बाद इन किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के निर्देश पर धान खरीदी कर ली गई है।
.जिला खाद्य अधिकारी,जांजगीर चांपा।