Minister's son Ashish Mishra's bail canceled in Lakhimpur Kheri violence case, will have to go to jail again, Supreme Court orders - the accused should surrender
Minister's son Ashish Mishra's bail canceled in Lakhimpur Kheri violence case, will have to go to jail again, Supreme Court orders - the accused should surrender

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा है।

चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे।

कोर्ट ने कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल बेंच ने इस फैक्ट का कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने कोर्ट की तरफ से नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के सुझाव के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर नहीं की।

किसानों की ओर से पेश हए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने व्यापक आरोप पत्र पर विचार नहीं किया, बल्कि प्राथमिकी पर भरोसा किया।