स्पेशल कोर्ट ने खारिज की शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की जमानत याचिका
स्पेशल कोर्ट ने खारिज की शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की जमानत याचिका

रायपुर। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED द्वारा गिरफ्तार शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुभाष शर्मा की याचिका पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में लगाई गई थी।

ED ने शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को पांच मार्च को गिरफ्तार किया था। तब से वह रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी के मुताबिक सुभाष शर्मा ने खुद के द्वारा संचालित और नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से फर्जी दस्तावेज के जरिए विभिन्न बैंकों से लोन लिया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 54 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया है।

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