नई दिल्ली। भाजपा युवा मोर्चा (BJP Yuva Morcha) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने 10 मई तक रोक लगा दी है।
याचिका में बीजेपी नेता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आधी रात गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई जस्टिस अनूप चितकारा (Justice Anoop Chitkara) के घर पर हुई।
बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। बग्गा की याचिका पर अदालत 10 मई को सुनवाई करेगी।