छत्तीसगढ़ में पंचायत उपचुनाव की घोषणा, 3 जून से नामांकन, 28 को मतदान

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यह उपचुनाव प्रदेश के 7 जनपद पंचायत सदस्य, 118 सरपंच और 630 पंच समेत कुल 755 रिक्त पदों के लिए होने जे रहा है। ऐसे ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है, उन पंचायतों में पद रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव कराया जा रहा है। इस उपचुनाव में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों का चुनाव एक साथ कराया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता लागू

निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने उपचुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि ”त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी के माध्यम से होगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का अनुसरण किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।”

3 जून से नामांकन, 28 को मतदान

पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन 3 जून से प्रारंभ होंगे। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 9 जून दोपहर 3 बजे तक पूरी की जा सकती है। 10 जून को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 जून दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। उपचुपनाव हेतु मतदान 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, ब्लॉक मुख्यालय पर 29 जून दोपहर 3 बजे से होगी। निर्वाचन परिणाम की घोषणा 30 जून सुबह 9 बजे से ब्लॉक मुख्यालय में होगी।

आरक्षण की सूचना 3 जून को

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तीन जून की सुबह 10:30 बजे कर दिया जाएगा। इसी समय सें नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी 3 जून को अधिसूचना के साथ ही सुबह 10.30 बजे किया जाना है।

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