नई दिल्ली। NEET PG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी ऑल इंडिया कोटा में खाली सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही काउंसलिंग के 8 से 9 राउंड हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र का एक और दौर की काउंसलिंग न करने का फैसला चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि 1456 खाली सीटों में से ज्यादातर सीटें नॉन क्लिनिकल कोर्सेस के लिए है। ऐसे में छात्र शैक्षणिक सत्र के लगभग 1 साल के बाद खाली रह गई सीटों पर और 8 से 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद एडमिशन की मांग नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा की नीट 2021 की प्रवेश प्रक्रिया पहले ही तय समय से पीछे चल रही है और जब 8 से 9 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज में कुछ सीटें खाली रह गई हैं तो केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल द्वारा विशेष काउंसलिंग न कराने का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता है।