1 जुलाई से प्लास्टिक व इससे संबंधित 19 वस्तुओं पर लग जाएगा प्रतिबंध

टीआरपी डेस्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। इस संबंध में कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के तकरीबन 200 निर्माताओं को वन-टाइम सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं पर 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से रोक लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सीपीसीबी ने अपने विस्तृत एक्शन प्लान में कच्चे माल की आपूर्ति में कमी लाना, मांग पक्ष को कम करने के उपाय, प्लास्टिक की मांग, एसयूपी के विकल्पों को बढ़ावा देने के उपायों को सक्षम बनाना, कुशल निगरानी के लिए डिजिटल हस्तक्षेप और जागरूकता पैदा करना एवं निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य बोर्डों को मार्गदर्शन देना जैसे बिंदुओं पर खासतौर से जोर दिया है। इसी के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है।

बता दें कि नियम 2021 के अनुसार 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीडब्लूएम नियम 2016 के तहत पहले 50 माइक्रोन की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना चिह्नित की गई उन एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाती है,

इन 19 आइटमों पर लगेगा प्रतिबंध

प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर इत्यादि शामिल हैं।

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