सरगुजा : सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति विवाद में नया मोड़ सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के अब तक कुलपति रहे प्रोफेसर अशोक सिंह की याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 8 जुलाई तय की है। बता दें प्रोफेसर सिंह ने कुलाधिपति सचिवालय से प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद को कुलपति का चार्ज देने के संबंध में जारी पत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

अब मामले में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कोर्ट को बताना होगा कि वर्तमान में कुलपति का प्रभार किसके पास है। जिस दिन प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद विश्वविद्यालय में पद ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, उस दिन कुलपति कक्ष का ताला लगाकर प्रोफेसर अशोक सिंह विश्वविद्यालय से निकल गए थे। तब कहा जा रहा है कि प्रोफेसर प्रसाद ने कुलसचिव से प्रभार ग्रहण किया था।

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