नई दिल्ली। पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को हनुमान होटल ट्वीट केस में आज जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बावजूद पत्रकार फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर अन्य मामले भी दर्ज है। जिसके कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

दरअसल मोहम्मद ज़ुबैर पर दिल्ली में दर्ज केस की आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की गई थी और कोर्ट ने संबंधित मामले में उन्हें जमानत भी दे दी। लेकिन उन पर अन्य कई मामलों में केस भी दर्ज हैं और जब तक इन सभी एफआईआर पर क्लब होकर एक साथ सुनवाई का आदेश नहीं आता तब तक ज़ुबैर जेल में ही रहेंगे।

क्या था मामला

मोहम्मद ज़ुबैर द्वारा साल 2018 में एक ट्वीट किए जाने के संबंध में उनपर एफआईआर दर्ज हुआ था। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया था।

जिसके बाद उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया गया था। अब आज पटियाला कोर्ट ने सम्बंधित मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश सुना दिया है।

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