बिलासपुर। हाल ही में प्रदेश के कुछ कोयला और बिजली कारोबारियों के यहां मारे गए छापे के बाद बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले की संबंधित कंपनियों को कलेक्टरों ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में एक केविएट भी दायर कर दी गई है।

इन चारों जिलों में कोयला और बिजली का कारोबार करने वाली कई कंपनियों के खिलाफ लाइसेंस और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने की बात हाल की जांच-पड़ताल में सामने आई थी। इसे लेकर उन्हें 20 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं छत्तीसगढ़ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।

नोटिस जारी करने के आशंका है कि कारोबारी कोर्ट की शरण ले सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में कैविएट दायर कर मांग रखी गई है कि जिन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है उनको कोई राहत देने से पूर्व शासन का पक्ष भी सुना जाए।

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