मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 3 सालों की सजा भी हुई निलंबित

टीआरपी डेस्क। दलेर मेहंदी को कोर्ट से ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। उन्हें 3 सालों की सजा सुनाई गई थी जिससे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में पटियाला की निचली अदालत ने दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए 3 सालों की सजा सुनाई थी।

तीन सालों की सजा के इस फैसले को लेकर दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। जिसके बाद 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में उन्हें राहत मिली है।

रिपोर्ट्स की मानें तो वो उसी पटियाला जेल में बंद हैं जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। मगर कोर्ट के इस आदेश के साथ ही दलेर मेहंदी की पटियाला जेल से रिहाई होगी और आगे इस मामले की सुनवाई पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चलती रहेगी।

क्या था पूरा मामला

19 साल पुराना यह मामला कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है. दलेर मेहंदी के साथ-साथ इस मामले में उनके भाई शमशेर सिंह भी आरोपी थे। लेकिन साल 2017 में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद साल 2018 में दलेर मेहंदी को इस मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

साल 2003 से चल रहा है मामला

पूरा मामला साल 2003 में शुरू हुआ था। जब बक्शी सिंह नाम के एक शख्स ने पटियाला सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह ने उनको कनाडा भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे। मगर उन्हें न तो कनाडा भेजा गया न ही उन्हें दी हुई रकम वापस मिली। बक्शी सिंह के साथ 30 शिकायतकर्ता और थे जिन्होंने उनपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गंभीर आरोप लगाया था।

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