करोड़ों कमाने वालों की रिमांड में भी ईडी का नहीं घर के खाने की डिमांड !
करोड़ों कमाने वालों की रिमांड में भी ईडी का नहीं घर के खाने की डिमांड !

विशेष संवादाता, रायपुर

जब घर का खाने का पूरा मौका था तब कथित तौर पर बेहिसाब कमाने में व्यस्त रहे ईडी के आरोपी आईएएस अफसर समीर बिश्नोई समेत सूर्यकान्त तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और कारोबारी सुनील अग्रवाल को घर के भोजन की याद सताने लगी है। पहले कोर्ट में रिमांड नहीं दिए जाने के लिए अभियुक्तों के वकीलों ने जिरह किया। जब ईडी से शिकस्त मिली और रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला सुना दिया गया तब आरोपियों के वकील उनसे मिलने और घर का खाना खिलाने की गुज़ारिश करने लगे। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उनकी घर के खाने की फरमाईश को सिरे से खारिज कर दिया है।

घर का खाना खाने दिए जाने की डिमांड भी अफसर और कारोबारियों की तरफ से की गई थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया। पिछली बार पूछताछ में वकीलों को रहने दिए जाने की बात कही गई थी, अब इसे भी बदला गया है। वकील पूछताछ होते हुए देख सकेंगे। मगर बात-चीत सुन नहीं पाएंगे। हो सकता है।

बता दें दिल्ली और मुंबई की अदालतों का उदाहरण देते हुए कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें उनके परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। विश्नोई पिछले 8 दिनों से ED की रिमांड में थे। IAS अधिकारी समीर विश्नोई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

परिजन मिल सकेंगे सिर्फ 45 मिनट

ED के अधिवक्ता बृजेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने हमें 6 दिन की रिमांड दी है। इसके आदेश जारी हुए हैं। तीनों अभियुक्त IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को 27 अक्टूबर तक ED अपनी कस्टडी में रखेगी पूछताछ करेगी। 27 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे दोबारा तीनों को पेश किया जाएगा। अफसर और कारोबारियों की तरफ से आए वकीलों ने अदालत से परिजनों को मिलने दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। अब तीनों के परिजन शाम को 45 मिनट तक मुलाकात कर पाएंगे।