इमरान खान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तोशाखाना मामले में अयोग्य करार दिया है। इसी के साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की है।

आयोग की ओर से यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान में आजादी मार्च निकालने का एलान किया गया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद अब इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

दरअसल, सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के सांसदों की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने तोशाखाना से अधिकांश सामान बिना भुगतान के लिए थे। साथ ही उन्होंने उपहारों का खुलासा नहीं किया और अपने बयानों में जानकारी छुपाई।

जानें क्या था पूरा मामला

2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने सुनवाई के दौरान ईसीपी को बताया कि राज्य के खजाने से खरीदे गए उपहारों की बिक्री से 21.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर लगभग 58 लाख रुपये प्राप्त हुए।

उपहारों में, एक महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं। इमरान खान के विरोधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आयकर रिटर्न में बिक्री दिखाने में विफल रहे। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए।