SSP BSP

बिलासपुर। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं SSP ने बिलासपुर के सभी बार संचालकों के लिए नया गाइडलाईन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब रात 12:00 बजे के बाद कोई भी बार खुला नहीं पाया जाना चाहिए। दूसरी ओर बार संचालकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मौके पर किसी भी ऐसे व्यक्ति बार में पीने के लिए अथवा बाहर ले जाने के लिए शराब न दी जाये जो नाबालिग हों। ऐसे लोगों को तत्काल रोक कर उनका आईडी प्रूफ देखा जाय। साथ ही आयु कम होने पर उन्हें बार से बाहर का रास्ता दिखया जाये।

गुंडागर्दी पर नकेल कसने की कोशिश

इस आदेश में पुलिस ने कहा है कि बार में नशे की हालत में होने वाले अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता ज्यादा होती है। इसीके मद्देनजर अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। बिलासपुर के सभी संचालित बार के मालिकों को यह आदेश भेजा गया है और नाबालिगों को बार में प्रवेश से रोकने के लिए उनके आईडी प्रूफ देखने को कहा गया है।

See also  Tattoo of Pledge : देहदान करने का लिया प्रण ! पीठ पर गुदवाया प्रॉपर्टी ऑफ मेडिकल कॉलेज 16.10.07 !

देखिये आदेश :

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर