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पूर्व जज ठाणे के वीपी पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट रखने की मांग की थी। जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है।

जानकारी के अनुसार जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने पूर्व जज वीपी पाटिल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है की , ये मुद्दा कानून निर्माताओं को तय करना है। कोर्ट ने पूछा, आपके पास इसे यहां लेने का कौन सा मौलिक अधिकार है?

26 वर्षों तक जज के रूप में काम कर चुके ठाणे के वीपी पाटिल की ओर से याचिका दायर की गई थी। पाटिल ने मांग की थी कि अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने उच्च न्यायालयों के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदलें, जहां वे स्थित हैं।