जानें किस विशेष अधिकार के तहत समाजवादी नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत

मतदाता सूची से हटाया गया सपा नेता आजम खान का नाम
रामपुर । समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभद्र भाषा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब आजम खान का नाम रामपुर में मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर की अपनी पारंपरिक सीट पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। सूची से उनका नाम हटाने का निर्णय रामपुर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा भाजपा के चुनाव उम्मीदवार आकाश सक्सेना की एक शिकायत पर किया गया, जिन्होंने उनका नाम हटाने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया था।

ईआरओ ने अपने फैसले में कहा, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अदालत के फैसले/आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम मतदातासूची से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि रामपुर के विधायक रहे खान को पिछले महीने अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।