सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किए जाने पर बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई शुरू होने के तीन दिन के भीतर नियुक्ति हो गई। हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती।

बता दें कि पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए अपने टिप्पणी में कहा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो। जस्टिस अजय रस्तोगी ने टिप्पणी की कि हम यह नहीं कह रहे कि यह प्रक्रिया गलत है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सरकार हमें वह मैकेनिज्म बताइए जिससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।

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