ISRO espionage case: Supreme Court reverses verdict in ISRO espionage case, bail of 4 accused rejected
ISRO espionage case: Supreme Court reverses verdict in ISRO espionage case, bail of 4 accused rejected

नई दिल्ली। ISRO Espionage Case: सुप्रीम कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए 4 आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया है। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने वाले 4 आरोपियों को जमानत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल हाईकोर्ट को चार हफ्तों के भीतर जमानत याचिकाओं पर फिर से फैसला करना होगा। हालांकि चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, पहले हाईकोर्ट को याचिकाओं पर फिर से सुनवाई करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 हफ्ते तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाए।

साजिश में शामिल थे ये अधिकारी

इसरो जासूसी मामले में केरल के पूर्व DGP सिबि मैथ्यूज, गुजरात के पूर्व ADGP आरबी श्रीकुमार, पूर्व IB अधिकारी पीएस जयप्रकाश और केरल के दो पुलिस अधिकारियों पर नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

जानें क्या है इसरो का जासूसी मामला

साल 1994 में ISRO के वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायणन की अचानक गिरफ्तारी हुई थी और उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश की जरूरी जानकारी पाकिस्तान भेजी हैं। नंबी नारायणन के खिलाफ जासूसी का केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और इसके बाद नंबी नारायणन ने इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और निर्दोष साबित हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नंबी नारायणन को बरी कर दिया और साथ ही यातना और गिरफ्तारी के लिए मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट साल 2021 में सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ।