CG. By-Election Polling Completed - 2018 में 77.25% तो उपचुनाव में 71.74%
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रायपुर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को होने वाले मतदान हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

वोटर आई कार्ड न हो तो इन दस्तावेज को दिखा कर सकते मतदान

आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कॉर्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कॉर्ड को मान्यता दी है। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) को ही मान्यता दी जाएगी।

भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर कल सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा। आठ द‍िसंबर को चुनाव पर‍िणाम आएंगे। विधानसभा सीट पर पोल‍िंग पार्ट‍ियां मतदान केन्‍द्रों के ल‍िए रवाना कर दी गई हैं। पीजी कालेज कांकेर परिसर में मतदानदलों को मतदान सामग्रियां वितरित की गई। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कुल 256 मतदान दलों का गठन किया गया है। 30 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्‍त किये गए हैं।

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