LOVE 2

बालौद। आज के फैंटेसी के इस दौर में युवा वर्ग प्रेम-प्यार के चक्कर में पड़कर किस तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इसका खुलासा इन दिनों पॉक्सो कोर्ट से आरोपियों को मिलने वाली सजा से हो रहा है। कुछ साल पहले ही अस्तित्व में आये पॉक्सो एक्ट को “यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण” करने के लिए लागू किया गया है, अब इस एक्ट से सजा मिलने का दौर शरू हो गया है। ऐसे ही एक मामले में एक युवक को अब जीवन भर जेल की सजा भुगतनी होगी।

अलग-अलग धाराओं में मिली सजा

यह मामला बालौद जिले का है जहां नाबालिग लड़की को पत्नी बनाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी रामू यादव पिता गोविंद यादव (25 वर्ष) निवासी वार्ड-27 अम्बे नगर, थाना हीरानगर इंदौर को धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड एवं धारा 376 (2) (झ) (ढ) के आरोप में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा) व 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

इंदौर से बरामद हुई थी लड़की

इस मामले में पीड़िता के पिता ने गुरुर थाने में नाबालिग बेटी के गायब होने की रिपोर्ट 27 फरवरी 2019 को लिखाई थी। उसे शक था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। धारा 363 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने सुराग मिलने पर इंदौर पहुंचकर अपहृता को आरोपी रामू यादव के कब्जे से बरामद किया और उसका बयान लिया।

मोबाइल पर गलत नंबर के चलते हुआ संपर्क

पीड़िता ने बताया कि उसने धोखे से अपने मोबाइल से गलत नंबर पर कॉल कर दिया, जो आरोपी के नंबर पर लग गया। जिसने अपना नाम रामू यादव और इंदौर का रहने वाला बताया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोनों के बीच प्रेम के अंकुर फूटने लगे। एक दिन आरोपी रामू यादव पीड़िता से मिलने के लिए इंदौर से गुरुर आया और उसे भी बुलाया। पीड़िता घर में बिना किसी को बताए गुरुर पहुंची और आरोपी के साथ रायपुर से नागपुर फिर भोपाल, भोपाल से इंदौर पहुंच गई। यहां किराए के एक मकान में रखकर रामू ने नाबालिग पीड़िता को पत्नी बनाकर लगातार उसके साथ रेप किया। इस मामले में लड़की को बरामद करने के साथ ही रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

बढ़ गए हैं नाबालिगों से रेप के मामले

बीते कुछ समय से नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले काफी बढ़ गए हैं। इनमे से काफी प्रकरण किशोर लड़के-लड़कियों के भागने और रेप से जुड़े होते हैं। अक्सर आपस की सहमति से संबंध बनाये जाते हैं, मगर POCSO ACT में सहमति का कोई औचित्य नहीं होता, और ऐसे मामलों में अदालत कठोर से कठोर सजा सुनाती है। यही वजह है कि नाबालिग से रेप के मामलों में कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जाती है और आरोपी को जीवन भर जेल की सजा भुगतनी पड़ती है।

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