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बालोद। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ प्रभारी लेखापाल सुरेन्द्र कुमार सोनकर सहायक ग्रेड-02 को वित्त संहिता में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने जारी में आदेश में कहा है कि CMHO कार्यालय, बालोद में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 सुरेन्द्र कुमार सोनकर के खिलाफ करोड़ों रूपये की वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत में दर्ज बिन्दुओ की जांच हेतु संबंधित लेखापाल प्रभारी लिपिक सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड-2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। CMHO बालोद के मतानुसार इनका उत्तर समाधान कारक नही पाया गया। ऐसी स्थिति में सुरेन्द्र कुमार सोनकर, को प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा किया गया है।

सुरेन्द्र कुमार सोनकर, सहायक ग्रेड- 02, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद द्वारा किये गये उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 03 का घोर उल्लंघन के साथ ही वित्त संहिता में निहित प्रावधानो का भी उल्लंघन है, ऐसी स्थिति में इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय दुर्ग नियत किया गया है।

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