सुप्रीम कोर्ट

नेशनल डेस्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आज कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए घरों को गिराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। जल्दबाजी में फैसला लेना गलत होगा।कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ कोर्ट ने पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने की बात भी कही है। 50 हजार लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

सीएम धामी बोले- कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे

इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।

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