HIGH COURT SAROJ

बिलासपुर। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अब इसे रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा, जो किसी अन्य बेंच में इसे भेजेंगे।

04 सालों से लंबित है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में निर्देशित किया है कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। यह याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में करीब 4 साल से लंबित है। इसके पहले जस्टिस संजय के अग्रवाल तथा जस्टिस पी सैम कोशी मामले की सुनवाई करने से मना कर चुके हैं।

भाजपा से चुनी गई राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी लेख राम साहू ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव लडऩे के लिए सरोज पांडे ने जो नामांकन फार्म भरा था, उसमें शामिल समर्थक और प्रस्तावकों में अधिकांश लाभ के पद पर काबिज हैं, जो अवैधानिक है। ऐसी स्थिति में उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

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