हाईकोर्ट

बिलासपुर। प्रदेश के 45 आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई थी। इस याचिका में छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था जो संपूर्ण जवाब नहीं था। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की गई है।

आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा की इस याचिका पर मंगलवार को चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बताया गया कि 45 आईएएस में से 16 के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही लंबित है कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है।

इसपर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा पेश किए गए जवाब पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही चीफ सेक्रेट्री छत्तीसगढ़ शासन को उचित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित कर दी गई है।

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