MAHANADI BHAVAN

रायपुर। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों के लिए फीस का निर्धारण कर दिया है। शिक्षा विभाग के सहायक संचालक का कहना है कि निजी स्कूलों को भी इससे मिलता-जुलता फ़ीस निर्धारित करने का निर्देश होता है। देखिए स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश :

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

See also  शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख किये बिना कराएं प्रवेश परीक्षा : शासन ने इस वजह से दिया यह निर्देश...