गांधीनगर : रेप केस में जेल में बंद आशाराम को आज गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सोमवार यानी आज सजा फैसला लिया है। आशाराम को रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूर कर ली और आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया है। कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार आशाराम पर पहले भी रेप के आरोप सिद्ध हो चुके है। 2018 में आसाराम को यूपी में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं आज गांधीनगर में भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया है। आरोप है कि आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन हमने मांग की है कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। साथ ही पीड़िता को मुआवजे भी देने की अपील की गई है।

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