MAHANADI BHAVAN

रायपुर। राज्य सरकार ने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEO) से विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक याचिका को लेकर शिक्षा विभाग से जवाब-तलब किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ABEO से BEO के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया था। व्याख्याता अशोक कुमार चौहान ने बीईओ के इस प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय होने तक प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं की जाये। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपनी सफाई में कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी संचालनालय को ना होने की वजह से ABEO का प्रमोशन BEO के पद पर कर दिया गया था। जैसे ही संचालनालय को इस बात की जानकारी हुई तत्काल प्रभाव से प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है।

वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन ABEO का पदोन्नति आदेश जारी किया था, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे पूर्व की भांति अपने पूर्व नियत पद पर ही काम करते रहें।

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