लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार, संयुक्त संचालक ने दिये निर्देश

रायपुर। लंबे समय से गायब शिक्षकों और कर्मचारियों पर शिक्षा विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। रायपुर संयुक्त संचालक ने इस संदर्भ में सभी DEO को निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में संयुक्त संचालक ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो भी कर्मचारी अनाधिकृत रूप से गायब है, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारी जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वह निलंबन भत्ते की मांग करते हैं। निर्देश में जेडी ने डीईओ को कहा है कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, ऐसे कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। ऐसे मामलों में विभागीय जांच की जाए और उस जांच का निराकरण 6 माह के भीतर कर लिया जाए।

निर्देश में आगे कहा गया है कि आरोप सिद्ध होने पर कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाए। संयुक्त संचालक ने कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थित संबंधी कार्रवाई 30 दिन से कम अवधि के लिए अनुपस्थित रहने वाले अन्य कर्मचारियों के मामले में भी की जानी चाहिए ।

इसी के साथ ही संयुक्त संचालक ने 1 माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के अवकाश काल के दौरान के पते और अंतिम पते दोनों ही जगहों पर नोटिस भेजने के निर्देश विभाग की तरफ से दिए गए हैं।

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