सदन में हंगामा करने पर दिल्ली के भाजपा और आप पार्षदों के खिलाफ हुई एफआईआर

टीआरपी डेस्क। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नए सिरे से कराने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगाने की मांग भाजपा ने की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। साथ ही इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के नतीजों को सार्वजनिक किए बगैर फिर से चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है।

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