उत्तर प्रदेश: उत्तर-प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप एवं मर्डर केस मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है। जिला अदालत ने एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।  आरोपी संदीप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत चारो आरोपी मौजूद रहे। अदालत ने चार्जशीट पर अंतिम बहस के दौरान माना कि तीन आरोपियों रामू, लवकुश और रवि के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका है। बिटिया पक्ष के अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा ने कहा कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में एससी-एसटी कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को दोषी पाया है।

जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2020 में हुए हाथरस गैंगरेप व मर्डर कांड काफी सुर्खियों में था। गांव के ही चार युवकों ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर हत्या करने का प्रयास किया। जिसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसकी मौत हो गयी थी। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इसमें कुछ संगठनों ने भी पीड़ित परिवार की मदद की। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने इस वारदात के प्रति गंभीरता दिखाई और रिकार्ड समय में चार्जशीट दाखिल हो सका। वहीं अब ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को दोषी करार दिया है। और तीन युवकों को सबुत के आभाव के कारण जेल से रिहा कर दिए गया है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पीड़ित परिवार के गांव में एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गुरुवार की सुबह मामले की सुनवाई के दौरान चारो आरोपियों को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल से हाथरस कोर्ट पहुंचाया।