अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की डिग्री मामले के बारे में उनके बयानों पर अदालत ने पहली नजर में इन दोनों नेताओं की टिप्पणियों में मानहानि का मामला सही पाया। इसके बाद दोनों नेताओं को 23 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर मानहानि के लिए एक आपराधिक जांच का निस्तारण करने के बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जयेशभाई लिंबाभाई पटेल की अदालत ने AAP नेताओं के खिलाफ ये आपराधिक मामला शुरू किया है।

जानकारी के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पियूष पटेल की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धरा 500 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे प्रतिष्ठित संस्थान की छवि को नुकसान हुआ है। जिस पर अहमदाबाद कोर्ट के एडिश्नल चीफ मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवाटिया ने शनिवार को केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी कर 23 मई को पेश होने को कहा है।

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