JD BILASPUR

जांजगीर। अपने मूल पेशे को छोड़कर विभाग के कर्मचारियों से रंगदारी दिखाने वाले शिक्षक को संयुक्त संचालक ने निलंबित कर दिया है। DEO ने बताया कि मारपीट और मनमानी करने के आरोप की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जांजगीर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरखों में हितेश तिवारी की व्यायाम शिक्षक के पद पर पोस्टिंग है लेकिन वर्तमान में वे बिरगहनी स्कूल में व्यायाम शिक्षक के रूप संलग्न हैं। DEO एच आर सोम ने बताया कि हितेश तिवारी के खिलाफ में शिकायत मिली थी कि उन्होंने कर्मचारियों से मारपीट की थी। साथ ही शिक्षकीय कार्य कराने के बजाय नेतागिरी करने और लोगों से बेजा वसूली करने की शिकायतें भी स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुई थीं।

इस मामले की शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर ने सिवनी के प्राचार्य के माध्यम से जांच कराई, तो शिकायत सही पाई गई। सिवनी के प्राचार्य ने जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और व्यायाम शिक्षक के खिलाफ कठोर दंडनात्मक कार्रवाई की अनुसंशा की। यही नहीं ग्राम पंचायत सरखों और जनपद पंचायत नवागढ़ ने हितेश तिवारी के विरुद्ध नियमित रुप से शाला नहीं आने, खेल गतिविधियों में रुचि नहीं लेने और स्कूल के छात्रों व शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी और स्कूल से हटाने की मांग की थी।

शो कॉज नोटिस का नहीं दिया जवाब

हितेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 बिन्दुओं में जवाब मांगा गया था। लेकिन नोटिस का जवाब मिला। DEO ने बताया कि हितेश तिवारी को दो-दो बार नोटिस भेजा गया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका यह कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है।

शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा JD, बिलासपुर एस के प्रसाद को भेजी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए हितेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षक को BEO कार्यालय में संलग्न कर दिया गया है।

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