अहमदाबाद। अहमदाबाद की कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है। सक्सेना पर 2005 में कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर कथित रूप से हमला करने का आरोप है। अहमदाबाद की कोर्ट के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपराधिक केस चलेगा।  

उन्होंने उप राज्यपाल होने पर मिली इम्युनिटी का जिक्र करके क्रिमिनल ट्रायल से छूट मांगी थी। अहमदाबाद की कोर्ट में एडीशनल मेट्रोपॉलिटन जज पीएन गोस्वामी ने सक्सेना की ओर से दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है।  

दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1 मार्च को एक आवेदन दायर किया था। जिसमें मांग की गई थी कि अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमे को तब तक आज्ञाकारी रखा जाए, जब तक कि सक्सेना एलजी के पद पर बने रहते हैं। इस मामले में सक्सेना, गुजरात के एलिसब्रिज से भाजपा विधायक अमित शाह, वेजलपुर से भाजपा विधायक अमित ठाकर और कांग्रेस नेता रोहित पटेल नाम के चार व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहे हैं।