मुंबई। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कए हैं। दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया से लगता है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया जाए। साकेत कोर्ट में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और ट्रायल का दावा किया है। मामले को सुनवाई के लिए तय किया गया है।

1 जून को सबूत रिकॉर्ड किया जाएगा। दिल्ली में 18 मई 2022 को आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शरीर के अंगों को काटकर दिल्ली के महरौली और उसके आसपास के जंगल में फेंक दिया था। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। वो इन टुकड़ों को एक रेफ्रिजरेटर में रखता था। ये फ्रिज 300 लीटर का था, जो उसने श्रद्धा की हत्या के बाद लिया था। जनवरी में दिल्ली पुलिस ने मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

पुलिस द्वारा पिछले साल नवंबर 2022 में जांच शुरू करने के 75 दिन बाद आरोप पत्र दायर किया गया था। मुंबई का रहने वाला आफताब पूनावाला और श्रद्धा वाकर लिव-इन पार्टनर थे। दोनों मई 2022 में मुंबई से दिल्ली आए थे। हत्या का पता तब चला जब एक दोस्त ने श्रद्धा वाकर के पिता को सूचित किया कि उन्होंने लगभग दो महीने से उससे बात नहीं की है। अपनी बेटी से संपर्क नहीं हो पाने के बाद श्रद्धा वाकर के पिता ने पिछले अक्टूबर 2022 में मुंबई पुलिस को सूचित किया। मुंबई पुलिस की जांच में के बाद दिल्ली में उनके शिफ्ट होने की बात सामने आई और पता चला कि दोनों दिल्ली छतरपुर में किराए के मकान में रहते थे।