dam khali

कांकेर।‘पानी का कोई मोल नहीं।’ जी हां, यह साबित कर दिया है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने। डैम से लाखों लीटर पानी बहा देने वाले अधिकारी को तो शासन ने निलंबित कर दिया है, मगर जल संसाधन विभाग ने इस अधिकारी पर केवल 53 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है, जबकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जिस तरह किसानों की खेतीबाड़ी के लिए बचाये गए लाखों लीटर पानी को बहा दिया गया उसी के मुताबिक इस नुक्सान के लिए जिम्मेदार दोनों अधिकारियों से लाखों रूपये के जुर्माने की वसूली की जाएगी।

विभाग ने नोटिस देकर मांगा था जवाब

कांकेर जिले के कोइलीबेड़ा ब्लॉक के एक फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को महंगे फोन को ढूंढने के लिए परालकोट बांध का 21 लाख लीटर पानी बर्बाद करने के चलते निलंबित किए जाने के कुछ दिनों बाद अब जल संसाधन विभाग ने फूड इंस्पेक्टर को इस मामले में घेरा है। इस अधिकारी पर 53 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले इंद्रावती परियोजना के इंजीनियर आरके धीवर से 26 मई को पत्र लिखकर पूछा गया कि व्यर्थ पानी की कीमत क्यों ना उनके वेतन से वसूली जाए। नोटिस में लिखा गया कि गर्मियों के दौरान सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए सभी जलाशयों में पानी कितना जरूरी होता है, ये सभी जानते हैं।

अनुपयोगी था पानी : फ़ूड इंस्पेक्टर

बता दें कि फ़ूड इंस्पेक्टर ने दो बड़े 30 एचपी डीजल पंप तीन दिनों तक लगातार चलाए और 21 लाख लीटर पानी खाली कर दिया जो कि 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई के लिए पर्याप्त था। राजेश विश्वास ने दावा किया था कि फोन में डिपार्टमेंट से जुड़ा अहम डेटा था और पानी ‘अनुपयोगी’ था। मैं रविवार को अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टी के दिन नहाने के लिए डैम पर गया था। मेरा फोन वहां गिर गया। यह 10 फीट गहरा था। स्थानीय लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर पानी दो-तीन फीट कम हो तो वे निश्चित रूप से इसे ढूंढ सकते हैं। मैंने SDO को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि अगर ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है तो मुझे इससे पानी निकलवाने की अनुमति दें। अनुमति के बाद मैंने स्थानीय लोगों की मदद से तीन फीट पानी निकाला और अपना फोन वापस ले लिया।

जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया था कि उन्होंने पांच फीट तक पानी निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन बहुत अधिक पानी निकाला गया है।

फ़ूड इंस्पेक्टर को जुर्माने की नोटिस

इस मामले में विभाग ने फ़ूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को नोटिस जारी करते हुए 53 हजार रूपये जमा करने को कहा है। विभाग ने बताया है कि विश्वास के द्वारा 4104 घन मीटर पानी व्यर्थ बहाया गया है, जिसकी कीमत प्रति घन मीटर दर्शाते हुए विभाग ने 53 हजार रूपये का जुर्माना 10 दिन के भीतर जमा करने को कहा है।

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