अहमदाबाद : मोदी सरनेम केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की है। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को इसी केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

जानकारी के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल ने याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राहुल गांधीने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की गुजारिश भी की है। मोदी सरनेम मामले में सजा की वजह से ही राहुल को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी।

दरअसल, बीजेपी विधायक और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री रहे पुरुनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। राहुल ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि ‘सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों होते हैं?’ पुरुनेश मोदी ने कहा था कि राहुल के बयान से पूरे मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल के बयान से आहत होकर ही पुरुनेश ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।