पटना। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने जातीय गनगणना पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ का फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से बातचीत में याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दीनू कुमार ने बताया कि पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सभी याचिकाओं को खारिज कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें अभी इस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। फैसला देखने के बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। बेशक, फैसले का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सर्वेक्षण कर सकती है। हालांकि, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।