नेशनल डेस्क। 1984 सिख दंगों में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जमानत देते हुए टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं हैं। न्यायाधीश ने कहा कि वह केस से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।

बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी, साथ ही एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इस मामले में जगदीश टाइटलर आरोपी हैं।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने टाइटलर और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने याचिका का विरोध किया था और कहा कि गवाह काफी साहस दिखा कर आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित किए जाने की संभावना है।