बिलासपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किये गए कोल घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच ने इंकार कर दिया है।

गौरतलब है कि 2100 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में ED ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी को भी आरोपी बनाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो जस्टिस पांडेय की बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया था। जस्टिस पांडेय ने इसे सुनने से इंकार कर दिया। इसके पहले भी इसी प्रकरण में जस्टिस पांडेय सुनील कुमार अग्रवाल व सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की सुनवाई करने से भी इंकार कर चुके हैं।