रायपुर। हाई कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भारमुक्त अवस्था में पड़े शिक्षकों को विभाग से थोड़ी रहत मिली है। दरअसल इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के महाधिवक्ता से अभिमत मांगा था। जिसका जवाब मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पात्र जारी कर कहा है कि जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश जारी किये गये थे, वो खुद की इच्छा से मूल पदस्थापना स्थल में ज्वाइन कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि पदोन्नति के बाद सबसे पहले जहां शिक्षक को पदस्थ किया गया था, वहां कोई शिक्षक पदभार ग्रहण करना चाहता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाये।