नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन प्रसारण और स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश ‘डिज्नी प्लस हॉटस्टार’ का संचालन करने वाले ‘स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ के मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल, स्टार इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वर्ल्ड कप 2023 के मैचों के अवैध प्रसारणों पर रोक लगाने की मांग की थी।

वादी ने कहा कि उनके पास विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हैं, जिसमें विश्व कप जैसे विभिन्न आईसीसी आयोजनों के टेलीविजन और डिजिटल अधिकार शामिल हैं। विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल आयोजनों में से एक होने के कारण, बड़ी संख्या में वेबसाइटों की ओर से विश्व कप सामग्री के अनधिकृत प्रसार में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध रूप से क्रिकेट विश्व कप 2023 की स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।