रायपुर। डिप्टी सीएम के खिलाफ झूठा मुकदमा करने वालों पर अब मानहानी का मुकदमा दायर किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की लीगल टीम ने मीडिया से से चर्चा में इस बात की जानकारी दी है।

बता दें कि खसरा क्रमांक 3467 का रकबा 52.6 एकड़ भूमि जिसे शिवसागर बांध के नाम से जाना जाता है, इसे ही बेचे जाने के आरोप लगे थे। उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के खारिज हो चुकी है। बाद में खुलासा हुआ कि याचिका दुर्भावना से ग्रसित होकर छवि को धूमिल करने के प्रयास से दायर की गई थी।

डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की लीगल टीम की ओर से अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि तरुनीर समिति के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने 8 दिसंबर 2016 और 11 अगस्त 2017 को कलेक्टर और राज्य शासन से शिकायत की थी। जिसमें ये दावा किया गया था कि टीएस सिंहदेव ने राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए 33.18 एकड़ तालाब मद की भूमि को खुली भूमि के तौर पर अंकित करा लिया था। इसके बाद इसकी खरीद बिक्री शुरु हुई। कैलाश मिश्रा ने तालाब की भूमि को तालाब मद में अंकित करने की मांग की थी।

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