रायपुर। प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और शिक्षा विभाग में बैक डेट से ट्रांसफर-पोस्टिंग का काम जारी था। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेज कर तत्काल स्थिति को यथावत करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि आचार संहित लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्त, पदभार व प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन निर्देश का उल्लंघन कर विभाग की तरफ से नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्ति, पदभार ग्रहण व प्रमोशन संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।
चुनाव आयोग के इस पत्र से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से डीपीआई, संचालक एससीईआरटी, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा, सचिव एनसीसी, सचिव ओपन स्कूल, सचिव राज्य शिक्षा आयोग, सचिव माशिम, प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, सचिव संस्कृत बोर्ड, सचिव मदरसा बोर्ड और सचिव स्काउट गाईड को निर्देश जारी कर ट्रांसफर, पोस्टिंग पर रोक लगाने को कहा गया है।
शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने यह निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भारमुक्त, पदभार व प्रमोशन नहीं दिया जायेगा।