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टीआरपी डेस्क। फ्लाइट रद्द होने की वजह से परिवार के लोग मुंबई में होने वाले शादी समारोह में समय पर नहीं पहुंच सके। उन्हें मजबूरी में 52,144 रुपये का भुगतान कर विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से यात्रा करनी पड़ी, लेकिन जब वे मुंबई पहुंचे तो समारोह खत्म हो चुका था।

इस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट को शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके अलावा दूसरी फ्लाइट में टिकट बुकिंग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि 35,616 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे और केस खर्च के तौर पर 10 हजार का भी भुगतान करना होगा।

चंडीगढ़ के रहने वाले मुकुल गोयल ने शिकायत में बताया कि 11 नवंबर, 2019 को मुंबई में उनकी शादी का रिसेप्शन था। समारोह में शामिल होने के लिए उन्होंने 21 अक्टूबर 2019 अपने परिवार के लोगों के लिए स्पाइसजेट की सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई का टिकट बुक किया था।

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इसके लिए 16,528 रुपये का भुगतान किया। परिवार के लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें एयरलाइंस स्टाफ ने बताया कि फ्लाइट रद कर दी गई है। इसके बाद उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में 52,144 रुपये का भुगतान कर विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई की यात्रा करनी पड़ी। एयरलाइंस के इस कृत्य से उन्हें मानसिक और आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने आयोग में शिकायत दायर की।

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